Page 50 - Plastics News April 2021
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notiFiCAtion
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226663
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CG-DL-E-16042021-226663
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1510] नई ददल्ली, बृहस्ट् पजतर्ार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943
No. 1510] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेरोरसायन जर्भाग)
आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1621(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है)की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है,
अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम पॉजलस्ट्टर कजटटनुअस दिलामेंट िु ल्ली ड्रॉन
यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककंतु जनयावत के जलए
मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
2280 GI/2021 (1)
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