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notiFiCAtion
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1624(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है,
अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम पॉजलस्ट्टर स्ट्टेपल िाइबसव (गुणर्त्ता
जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककंतु जनयावत के जलए
मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
(अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूच -II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त के
अधीन मानक जचह्न होगा।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
अधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक के जलए नाम
(1) (2) (3)
पॉजलस्ट्टर स्ट्टेपल िाइबसव आईएस 17263:2019 टेक्सटाइल - पॉजलस्ट्टर स्ट्टेपल िाइबसव - जर्जनदेि
(पी एस एि)
[िा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]
कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्
ORDER
New Delhi, the 15th April, 2021
S.O.1624(E). — In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby
makes the following order, namely:-
1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality
Control) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
55 April 2021 Plastics News