Page 56 - Plastics News April 2021
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                      [भाग II—खण् ड 3(ii)]           भारत का रािपत्र : असाधारण                       7
                          (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the  Table below, but shall not apply to such
                          goods or articles meant for export.
                      2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1) of
                      the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in  column (2) of the said  Table and shall
                      bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the
                      Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
                      3.   Certification and  enforcement authority.  -  The  Bureau  of  Indian  Standards  shall  be  the  certifying  and
                      enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
                      4.  Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under
                      the provisions of the said Act.
                                                           TABLE
                          Goods or article   Indian Standard            Title for Indian Standard

                              (1)                 (2)                           (3)
                      Polyester Staple Fibres   IS 17263:2019   Textile- Polyester Staple Fibres - Specification
                      (PSF)
                                                                       [F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1 ]
                                                                                  KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

                                                            आदेि
                                                    नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021

                            का.आ.1625(अ).— केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसके
                       पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
                       परामिव  के  पश्चात  यह  राय  है  दक  लोक  जहत  में  ऐसा  करना  आर्श्यक  या  समीचीन  है,  जनम्नजलजखत  आदेि  करती  है,
                       अर्ावत्:-
                         1.   संजिप्त  नाम,  प्रारंभ  और  लागू  होना  -  (1)  इस  आदेि  का  संजिप्त  नाम  मौलल्डंग  और  एक्स्ट्ूिन  के  जलए
                             पॉलीएजर्लीन मटीररयल (गुणर्त्ता जनयंत्रण) आदेि,  2021 है।

                             (2)   यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
                             (3)   यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककंतु जनयावत के जलए
                                  मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
                       2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
                       र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
                       (अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूची -II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त के
                       अधीन मानक जचह्न होगा।

                       3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
                       प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।

                       4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
                       अधीन दंडनीय होगा।







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