Page 58 - Plastics News April 2021
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                      [भाग II—खण् ड 3(ii)]           भारत का रािपत्र : असाधारण                       9
                                                            आदेि
                                                    नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021

                            का.आ.1626(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके
                       पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
                       परामिव  के  पश्चात  यह  राय  है  दक  लोक  जहत  में  ऐसा  करना  आर्श्यक  या  समीचीन  है,  जनम्नजलजखत  आदेि  करती  है,
                       अर्ावत्:-
                         1.    संजिप्त  नाम,  प्रारंभ  और  लागू  होना  -  (1)  इस  आदेि  का  संजिप्त  नाम  स्ट्टाइरीन  –ब्यूटाडीन  रबड़  लैटेक्स
                             (गुणर्त्ता जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।

                             (2)   यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
                             (3)   यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककंतु जनयावत के जलए
                            मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।

                       2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
                       र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
                       (अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूची - II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त
                       के अधीन मानक जचह्न होगा।

                       3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
                       प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
                       4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
                       अधीन दंडनीय होगा।
                                                            सारणी
                       माल या र्स्ट्तुएं            भारतीय मानक            भारतीय मानक के जलए नाम

                               (1)                       (2)                    (3)
                       स्ट्टाइरीन-ब्यूटाडीन रबड़    आईएस 11356: 2020   स्ट्टाइरीन-ब्यूटाडीन रबड़ लैटेक्स - जर्जनदेि
                       लैटेक्स

                                                                [िा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]
                                                                                   कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्


                                                           ORDER
                                                   New Delhi, the 15th April, 2021
                            S.O.1626(E). — In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
                      2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
                      necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby
                      makes the following order, namely:-
                      1.   Short title, commencement  and application.  –  (1)  This  order  may  be  called  the  Styrene-Butadiene  Rubber
                      Latex (Quality Control) Order, 2021.
                      (2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in
                      the Official Gazette.





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